लखनऊ: ईद के त्यौहार की सुरक्षा का जिला प्रशासन ने तैयार किया खाका

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नीरज तिवारी, लखनऊ
समाचार पत्रिका, ब्यूरो
राजधानी में ईद-उल-फितर के मद्देनजर शांतिव्यवस्था बनाये रखने और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। जनपद में कोविड के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु अधिक प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कल ईद-उल-फितर के अवसर पर भी निरंतर सतर्कता बरती जाये। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं उपजिलाधिकारी निरंतर सक्रिय रहें और अराजक तत्व के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बैठक में बताया गया कि जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों बीकेटी इटौंजा माल मलिहाबाद एवं निगोंहा में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आवश्यक समझते हुयज धारा 144 लागू की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा तथा धरना प्रदर्शन घेराव या रैली नहीं करेगा। विवाह सामाजिक कार्यक्रम व शव यात्रा सम्बन्धी कार्यो तथा उप्र शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षागृहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। किसी धार्मिक स्थलसार्वजनिक स्थल जुलूसों एवं अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम- 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (दृष्टिहीन अथवा दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोडकर) तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार वरक्षी गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशुल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा धारा 144 के सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदयेश कुमार अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह संबंधित उप जिलाधिकारी पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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