राजधानी में नौ जुलाई तक धारा 144 लागू, डीएम ने दी पाबन्दियों की जानकारी – समाचार पत्रिका

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राजधानी में नौ जुलाई तक धारा 144 लागू, डीएम ने दी पाबन्दियों की जानकारी

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रिपोर्ट: नीरज तिवारी, लखनऊ

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राजधानी के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोविडवैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। जनपद में कोविड के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिये अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा, बड़ा मंगल के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिससे चलते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 आगामी 9 जुलाई लागू की जा रही है। इस दौरान किसी धार्मिक स्थल सार्वजनिक जुलूसों एवं अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर पर ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम- 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। किसी खुले स्थान मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस-मास्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। रात्रि दस बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनिवर्धक यंत्र साधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा। विवाह उत्सव व शव यात्रा सम्बन्धी जुलूस तथा शासन के विभिन्न विभागों के प्रबान्धाधीन प्रेक्षाग्रहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार न तो ऐसे धातु के तार का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति ऐसे तार में पतंग बांधकर उड़ायेगा जिससे ट्रांसफाॅर्मर जल जाने अथवा तार सर्किट की सम्भावना हो। उन्होने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना सरकारी गैर सरकारी भवनों कार्यालय परिसर में न तो कोई धरना सभा प्रदर्शन घेराव आंदोलन उपवास करेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे शांति व्यवस्था जनसुरक्षा जनहित प्रभावित होने की आशंका हो।उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति सरकारी भवनों कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक राजनीतिक झंडे बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति निजी संगठन संस्था और लेख ट्रस्ट के भवन परिसर पर किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर पोस्टर आदि बिना स्वामी अभिरक्षक की लिखित अनुमति के नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। शहर में आयोजित परीक्षाओं के केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर ध्वनि वर्धक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर समस्त होटलों धर्मशालाओं गेस्ट हाउस के मालिक प्रबंधक किसी भी प्रकार से आईडी प्रूफ के रूप में पासपोर्ट राशनकार्ड मतदाता पहचान पत्र और लेख पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य विश्वसनीय प्रमाण पत्र की प्रति रखे बगैर किसी भी यात्री को प्रवास नहीं कराएंगे तथा आईडी प्रूफ की एक प्रति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे।

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