विजय जुलूस निकालना पड़ा मंहगा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

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सलिल सिंह, बांसगांव
समाचार पत्रिका, गोरखपुर
जीत के खुशी में मगरूर विजयी प्रत्याशियों के लिए सुप्रीमकोर्ट एवं निर्वाचन आयोग का आदेश कोई मायने नहीं रख रहा। सुप्रीमकोर्ट तथा निर्वाचन आयोग द्वारा विजय जुलूस निकाले जाने पर सख्ती से पाबंदी लगाए जाने के आदेश के बावजूद जिला पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या 54 से विजय प्रत्याशी अरविंद राय उर्फ बिट्टू राय ने कोरोना महामारी काल में जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने इस बावत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बांसगांव पुलिस ने प्रेसनोट जारी करके बताया है कि दिनांक 04 मई को चौकी इंचार्ज हरनही सुनील कुमार मौर्या को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सोशल साइट व थाना क्षेत्र के अन्य स्रोतों से ज्ञात हुआ कि वार्ड नं. 54 के विजयी प्रत्याशी अरविन्द राय उर्फ बिट्टू राय पुत्र रामसूरत राय निवासी लोनाव ने अपने समर्थकों के साथ एससी तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाए गए विजय जूलुस पर पाबन्दी के पश्चात भी अवैध जुलूस निकालकर एससी तथा निवार्चन आयोग के आदेशों निर्देशों के साथ-साथ देश व्यापी कोरोना महामारी 2019 के गाईड लाईन का उल्लघन करते हुए महामारी फैलाने का कृत्य किया है। पुलिस ने इस घटना के बावत बिट्टू राय के विरुद्ध मु.अ.स. 104/2021 धारा 188, 269 तथा 270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही में जुट गई है।
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